PCDA (P) द्वारा रक्षा पेंशनधारक या पारिवारिक पेंशनभोगी के नामित को भुगतान करने की प्रक्रिया और अधिक सरल बनाने की शानदार पहल...🌹
👉सर्कुलर संख्या २२८ में किया उचित संशोधन ... 👍
✅"घर में पति-पत्नी के बीच झगड़े में अचानक मेहमान के आने पर, पति-पत्नी द्वारा जो कुछ समय के लिए समझौता किया जाता है। क्या इसे भी "सीजफायर" कहते हैं ?
👉स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले रक्षा पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी के बैंक खाते को बंद करने तथा उनके नामांकित व्यक्तियों द्वारा अंतिम निकासी के लिए पी.सी.डी.ए. (पी.) प्रयागराज कार्यालय से बैंकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने के संबंध में इस कार्यालय के सर्कुलर संख्या 228 दिनांक 19.07.2023 की भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 228 को पूर्णतः रद्द कर दिया गया है।
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१. स्पर्श के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले मृतक रक्षा पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में उपलब्ध धनराशि को उनके नामित (नॉमिनी) को जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है :-
(क). ऐसे मामलों में जहां पारिवारिक पेंशन स्पर्श के माध्यम से स्वीकृत / भुगतान की जा रही है, पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद वितरित की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को निकटतम रिश्तेदार से बकाया / मासिक पारिवारिक पेंशन से समायोजित किया जा रहा है। इसलिए, बैंक पी.सी.डी.ए. (पी.) प्रयागराज से किसी संदर्भ की प्रतीक्षा किए बिना बैंकिंग नामांकन नियमों के अनुसार मृतक पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में उपलब्ध राशि जारी कर देगा। पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति को प्रमाणित करने वाले शुद्धिपत्र पी.पी.ओ. या मासिक पारिवारिक पेंशन भुगतान पर्ची की प्रति, जो स्पर्श की वेबसाईट से उत्पन्न होती है, को बैंक द्वारा पेंशनभोगी के बैंक खाते में पड़ी राशि को नामांकित व्यक्ति को जारी करते समय पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित किया जा सकता है।
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(ख). ऐसे मामलों में जहां पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं है, पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी के बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि का निपटान निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा :-
(i). जहां कहीं भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है या पारिवारिक पेंशन का दावा करने के लिए पारिवारिक पदानुक्रम में कोई पात्र पारिवारिक पेंशनभोगी उपलब्ध नहीं है, वहां बैंक मृतक पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में उपलब्ध राशि को निकालने की अनुमति देगा जो पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के महीने से पहले खाते में जमा / उपलब्ध थी। बैंकिंग नामांकन नियमों के अनुसार पी.सी.डी.ए. (पी.) प्रयागराज से किसी संदर्भ की प्रतीक्षा किए बिना बैंक खाता नामिती को। मृत्यु के महीने के दौरान या उसके बाद पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में रक्षा पेंशन के कारण जमा की गई कोई भी राशि बैंक द्वारा नामिती को जारी नहीं की जाएगी।
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(ii). पी.सी.डी.ए. (पी.) प्रयागराज मृतक रक्षा पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी को मृत्यु की तिथि के बाद भेजी गई अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए मृतक खाते के अंतिम निपटान हेतु बैंक को मांग का विवरण भेजेगा।
(iii). पी.सी.डी.ए. (पी.) प्रयागराज पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना के अनुमोदन के दो महीने बाद बैंक को रिफंड का विवरण देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारिवारिक पेंशन के लिए कोई दावेदार उपलब्ध न हो। रिफंड के बाद मृतक पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में शेष राशि, यदि कोई हो, बैंक द्वारा अंतिम निपटान और बैंक खाते को बंद करने के लिए जारी की जाएगी। यदि पारिवारिक पेंशन की मंजूरी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो ऐसे रिफंड पत्र जारी नहीं किए जाएंगे और खाते के अवशेष को ऊपर 2(ए) के निर्देशों के अनुसार सेटल्ड कर दिया जाएगा।
२. पी.सी.डी.ए. (पी.) प्रयागराज से धन वापसी के विवरण प्राप्त होने के बाद, बैंक एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से आर.बी.आई. के साथ बनाए गए पी.सी.डी.ए. (पी.) प्रयागराज खाते में तुरंत राशि भेज देगा।
NEFT details:-
Name - Principal Controller of Defence Accounts (Pension) Allahabad
Account No. - 05525501008
IFSC Code - RBIS0NDPA01 (5th & 10th Character is zero)
Bank Branch - RBI New Delhi
३. सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि रक्षा पेंशनधारक / परिवारिक पेंशनभोगी को धनराशि भुगतान हेतू उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाए।
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