दिवाली बोनस के रूप में मिलेगी 1 महीने की सैलरी....
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिन के वेतन के बराबर (ad-hoc bonus) बोनस देने जारी करने की जानकारी दी गई है।
1 महीने की सैलरी के बराबर मिलेगा बोनस.....
वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिन के वेतन के बराबर (ad-hoc bonus) बोनस देने जारी करने की जानकारी दी गई है। हालांकि ad-hoc bonus केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी भी प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस स्कीम का हिस्सा नहीं है। यह बोनस Group C और Group B के नॉन गैजटेड कर्मचारी को मिलेगा। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबकि, बोनस कैलकुलेट करने के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7000 रुपये निर्धारित किया गया है।
बोनस पाने के लिए ये है पात्रता.....
इस बोनस का लाभ सेंट्रल गवर्नमेंट पे स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी, पैरा मिलिट्री फोर्स और ऑर्म्ड फोर्स कर्मचारियों को मिलेगा। बोनस का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी की सेवा 31 मार्च 2024 तक होना जरूरी है। इसके साथ चालू साल में 6 महीने तक लगातार सेवा में होना चाहिए। बता दें कि जिन कर्मचारियों ने एक साल से कम समय तक काम किया है, उन्हें pro-rata bonus का लाभ दिया जाएगा। यह उनकी सेवा और सेवा में बिताए गए महीने के आधार पर तय होगा।केंद्रीय कर्मचारियों के बाद अब राज्य के 4 ग्रेड कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, सरकार ने Diwali Bonus का किया ऐलान। Group C और Group B कर्मचारियों को 2 महीने की सैलरी मिलेगी बोनस के तौर पर। दिवाली से पहले कर्मचारियों को डबल खुशखबरी, Diwali Bonus के बाद 3% DA बढ़ा दिया।
इस आधार पर मिलेगी बोनस राशि.....
बोनस को कैलकुलेट करने के लिए कर्मचारी की एवरेज सैलरी को 30.4 से विभाजित करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 30 गुणा किया जाएगा। समझने के लिए :- मान लिजिए किसी कर्मचारी की मंथली सैलरी 20,000 रुपये हैं। तो उसे बोनस के रूप में करीब 19,737 रुपये मिलेगा। इसके अलावा, जिन डेली वेज वर्कर्स ने लगातार 3 वर्ष तक काम किया हो और प्रत्येक वर्ष में 240 दिन तक काम किया हो, उन्हें 1200 रुपये महीने के हिसाब से बोनस दिया जाएगा।
गैर-उत्पादकता संबद्ध बोनस की मद में होने वाला व्यय चालू वर्ष के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संस्वीकृत बजट प्रावधान के तहत पूरा किया जाना है।
जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 (5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।
https://adhikariarmy.blogspot.com/2024/09/orop3-2024-know-your-correct-pension.html
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