सभी पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के आश्रितों के लिए खुशखबरी :- अब पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सभी आश्रितों का भी बनेगा आश्रित पहचान पत्र (Dependents Identity Card)। पहले केवल कार्यरत सैनिकों के आश्रितों का ही Dependent Card बनाया जाता था। जिस कार्ड को हर साल रिन्यूअल कराना होता था। जिससे सभी आश्रित फायदा लेते थे। लेकिन जब सैनिक रिटायर हो जाते थे तो उनको इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाता था। केंद्र सरकार को समय-समय पर पूर्व सैनिकों और वीर नारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी। दिनांक 03 अगस्त 2018 को केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने इसके संदर्भ में पत्र जारी किया। उसके बाद दिनांक 13 अप्रैल 2023 को फिर से एक अमेंडमेंट गाईडलाइन जारी की गई। जब पहली बार गाईडलाइन जारी की गई तब से लगभग 04 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी भी जानकारी के आभाव में हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिक और वीर नारियों के आश्रितों का Dependent Identity Card नहीं बना है या उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है।
Dependents Identity Card के फायदे :- पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के आश्रित इस कार्ड से निम्न फायदे ले सकते हैं :-
1. हवाई यात्रा में छूट/रियायत पाने के लिए जिन विमान सेवाओं में ऑफर दिए जा रहे हों।
2. बच्चों के Heigher Education के लिए, जिन इंस्टीट्यूट में देना जरूरी हो।
3. किसी भी मिलिट्री एरिया में प्रवेश हेतू (With valid Reason)।
आश्रितों के पहचान पत्र बनाने के लिए पात्रता :-
a. पूर्व सैनिक की पत्नी और बच्चे।
b. युद्ध में शहीद की विधवा और शहीद के आश्रित माता-पिता जी।
c. पूर्व सैनिक की विधवा और उनके बच्चे (कानूनी तौर पर गोद लिए हुआ बच्चा भी शामिल है)।
d. आश्रित माता-पिता जिनकी सभी स्रोतों से महीने की income 9,000 + DA रूपये से ज्यादा नहीं है।
Dependent Identity Card के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया :- यह प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह ऑफलाइन है। आप लोग अपने-अपने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में संपर्क करें।
1. पूर्व सैनिकों और वीर नारियों द्वारा जिला सैनिक बोर्ड में हर एक आश्रितों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरना होगा।
2. आश्रित पहचान पत्र हमेशा पूर्व सैनिक और वीर नारियों के पहचान पत्र के साथ लिंक किया जायेगा।
3. केवल उन्हीं आश्रितों का Dependent Identity Card बनाया जायेगा, जिनका नाम डिस्चार्ज बुक में अंकित होगा।
4. हर एक आश्रित के पहचान पत्र का 100/- रुपया जमा करना होगा।
Dependent Identity Card के लिए जरूरी दस्तावेज :- पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को अपने आश्रितों का पहचान पत्र बनाने के लिए निम्न दस्तावेजों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में जमा करना होगा :-
(a). फोटो लगी हुई application (आवेदन पत्र)।
(b). डिस्चार्ज बुक की फोटो कॉपी।
(c). रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
(d). पी.पी.ओ. (PPO = Pension Payment Order) की कॉपी।
(e). बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी।
(f). बच्चे की आधार कार्ड की कॉपी।
(g). पुराने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से NOC (No Objection certificate), अगर जरूरी हो।
Validity of Dependent Identity Cards :- पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के आश्रित पहचान पत्र की वैधता निम्न प्रकार होगी :-
1. माता-पिता जी का आजीवन।
2. बच्चों के Dependent Identity Card को हर पांच साल बाद नवीकृत किया जायेगा।
(a). Sons :- लड़के की उम्र 25 साल तक या जब खुद पर आश्रित हो जाय (इनमें से को पहले होगा)। अगर विकलांगता के कारण बेरोजगार हो तो आजीवन।
(b). Daughters :- लड़कियों की शादी तक या जब खुद पर आश्रित हो जाय (इनमें से को पहले होगा)। अगर विकलांगता के कारण बेरोजगार हो तो आजीवन।
3. स्थाई रूप से विकलांग बच्चे (Permanently Disabled Children) :- इन बच्चों का आजीवन रहेगा।
4. Dependent Identity Card के नवीनीकरण के समय हर कार्ड का 100/- रुपया लिया जायेगा।











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