भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग द्वारा सूचना जारी
भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग द्वारा एक पत्र जारी करके यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कम्युटेड पेंशन की बहाली से पहले पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन पर क्या असर पड़ेगा ? जब एक पेंशनभोगी कम्युटेड पेंशन धनराशि प्राप्त करता है तो उस धनराशि को पूरा करने के लिए 15 सालों तक हर महीने उस समय की बेसिक पेंशन का 50% राशि उनके पेंशन से कटौती की जाती है।
भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में पेंशन की मासिक परिवर्तित राशि को पारिवारिक पेंशन से कटौती करने की आवश्यकता नहीं है। और इस संबंध में किसी भी कटौती के बिना पारिवारिक पेंशन का पूरा भुगतान किया जाएगा।
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