दोहरी पारिवारिक पेंशन (Dual Family Pension) क्या है ?
यदि किसी परिवार के सदस्य (जैसे पति या पत्नी) अलग-अलग सरकारी नौकरियों या सशस्त्र बलों में सेवा करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आश्रित (जैसे पत्नी या पति) को दोनों नौकरियों से अलग-अलग पारिवारिक पेंशन लेने का अधिकार हो सकता है।
या
जब एक व्यक्ति सेना में १७ साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाता है। वो सेना से पेंशन भी प्राप्त करता है। और उसके बाद DSC में भर्ती हो जाता है, वहां भी १५ साल कि नौकरी करने के पश्चात् रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो वो व्यक्ति DSC की पेंशन के भी हकदार होते हैं। अब वो व्यक्ति दोनों पेंशन (सेना और DSC) लेता है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य को भी वो दोनों पेंशन लागू हैं।
✅ पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) या महत्वपूर्ण शर्तें...
१. दोनों पेंशन (Dual Family Pension) अलग-अलग सेवाओं से होनी चाहिए (जैसे - एक केंद्रीय सरकार से, दूसरी राज्य सरकार से या एक रक्षा सेवा से, दूसरी नागरिक सेवा से)।
२. पेंशन की सीमा (ceiling) नियमों के अनुसार लागू होगी।
३. दोनों सेवाओं में नियुक्ति व पेंशन के लिए पात्रता पूरी होनी चाहिए।
४. दोनों सेवाओं में फॅमिली पेंशनर का नाम दर्ज होना चाहिए।
✅ संपर्क सूत्र :- ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ संपर्क का सकते हैं 👇
👌वेबसाइट : www.pcdapension.nic.in
👌ईमेल : cda-albd@nic.in
👌टोल फ्री नंबर : 1800-180-5321 (समय - सुबह 9:30 से शाम 6:00 बजे तक।
सैन्य एवं सिविल रोजगार से दोहरी (दो) पारिवारिक पेंशन (Dual Family pension) प्रदान करने के लिए Circular Number -648 की कॉपी...🌹
संदर्भ :- इस कार्यालय का परिपत्र संख्या 504 दिनांक 17.01.2013 एवं परिपत्र संख्या 514 दिनांक 05.09.2013
👉 इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 514 दिनांक 05.09.2013 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसके तहत पी.डी.ए. 24.09.2012 से दोनों पक्षों अर्थात सेना के अलावा सिविल पक्ष से पारिवारिक पेंशन का भुगतान करेगा, उन मामलों में जहां पति या पत्नी का नाम पहले ही संयुक्त रूप से अधिसूचित किया जा चुका है।
👉 इस कार्यालय में कुछ मामलों में दोहरी पारिवारिक पेंशन का भुगतान न करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 10(6)/92/डी(पेन/सेर्स) दिनांक 28/09/1992 के अनुसार नागरिक या सैन्य पक्ष से लाभकारी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प मिलने के बाद संयुक्त अधिसूचना रद्द कर दी गई थी और मृतक सैनिक की मृत्यु के बाद लागू 24/09/2012 को या उसके बाद दोहरी पारिवारिक पेंशन के अपने वैध अधिकार को मंजूरी मिलने में बहुत समय लगता है। ऐसे मामलों में लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संयुक्त अधिसूचना या पारिवारिक पेंशन के लिए नए सिरे से पीपीओ जारी करके सेना से 24/09/2012 से दोहरी पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए अपने अधिकार को अधिसूचित करने के लिए मामले को संसाधित करें, जैसा भी मामला हो, संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय के माध्यम से और अन्य मामलों को इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 514 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।
👉 इस संबंध में, अब यह सलाह दी गई है कि इस प्रकार के मामलों की जांच की जाए तथा मृतक सैनिक के पात्र रिश्तेदारों के पक्ष में दोहरे परिवार का दावा शीघ्र आरंभ किया जाए।
👉 यह पत्र pcda website www.pedapension.nic.in पर भी उपलब्ध है।
👉 सभी संबंधित पक्षों तक इसका प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
✅ ECHS लखनऊ में जॉब के सुनहरे अवसर...🌹
https://adhikariarmy.blogspot.com/2025/07/echs-job-oppertunities.html
Request:- अगर आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी फायदेमंद लगती हो तो कृपया यहां से आप अपने मोबाइल स्क्रीन को डेस्कटॉप साईट पर रखने के लिए दाएं ऊपर तीन बिन्दुओं : पर क्लिक करके Desktop Site पर क्लिक करें और उसके बाद आपके बाएं तरफ सबसे ऊपर Follow के ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि समय समय पर आपको वेलफेयर सम्बंधित latest जानकारी मिलती रहे।
🙏🇮🇳जय हिन्द🇮🇳🙏
Thank you very much.


कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें