🇮🇳सैनिक विश्राम गृहों की संपूर्ण जानकारी...🇮🇳
सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं और आश्रितों सहित पूर्व सैनिक समुदाय को अक्सर विभिन्न उद्देश्यों के लिए यहां जाने की जरूरत पड़ती है :-
१. पुनर्वास के मुद्दे के लिए।
२. चिकित्सा उपचार हेतू।
३. कानूनी कार्यवाही के लिए।
४. पेंशन से संबंधित कार्यवाही हेतू।
५. कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठाने आदि के लिए।
६. अपने संबंधित जिला सैनिक बोर्ड / राज्य सैनिक बोर्ड में कार्य हेतू ।
७. तीर्थयात्रा / दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए।
८. छुट्टियों के दौरान शहर/शहरों का दौरा करते समय।
जब उन्हें इन स्थानों पर थोड़े समय के लिए रहने के लिए एक अच्छे और किफायती आवास की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए, देश भर में विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण किया गया है। भूमि राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती है और इसका रखरखाव संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है। इन विश्राम गृहों का रखरखाव संबंधित राज्य / जिला सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता है। भारत सरकार निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण की लागत का 50% साझा करती है। संबंधित राज्यों में सैनिक विश्राम गृहों के अतिरिक्त, रक्षा भूमि पर नारायणा, नई दिल्ली में 8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह बनाया गया है, जिसका रखरखाव रक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) के माध्यम से किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी आने वाले पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए रियायती दर पर अच्छे आवास की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।
नई दिल्ली में आवास की बुकिंग प्रक्रिया :-
आवास के आरक्षण के लिए अनुरोध अधिकतम 15 दिन पहले स्वीकार किया जाएगा। सेवारत अधिकारियों/जे.सी.ओ./ओ.आर. के लिए बुकिंग उनके आगमन से अधिकतम एक दिन पहले स्वीकार की जाएगी। आवास की बुकिंग सभी कार्य दिवसों में 1030 बजे से 1730 बजे के बीच फोन नंबर 011-25777049 पर स्वीकार की जाएगी। अन्य पूर्व सैनिकों को असुविधा से बचाने के लिए बुकिंग की तारीख से आरक्षण रद्द करने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले सूचना दी जानी चाहिए। OIC की पूर्व स्वीकृति के साथ, यदि आवास उपलब्ध है, तो सभी वॉक-इन मेहमानों को समायोजित किया जाएगा। कमरे/शयनगृह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किए जाएंगे और किसी भी श्रेणी के लिए कोई आवास आरक्षित नहीं रखा जाएगा : -
(क). पूर्व सैनिक और उनके आश्रित।
(ख). भूतपूर्व सैनिक, वे कार्मिक जो पुनर्वास पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली आते हैं।
(ग). रक्षा बलों के सेवारत कार्मिक और उनके परिवार/सिविल कार्मिक, यदि कोई रिक्ति हो।
सैनिक आराम गृह में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं :-
१. सैनिक आराम गृह में भूतपूर्व सैनिक, उनके आश्रित, रक्षा बलों के सेवारत कार्मिक, और उनके परिवार या सिविल कार्मिक ठहर सकते हैं।
२. सैनिक आराम गृह में किसी भी तरह की मीटिंग या सम्मेलन करना मना है।
३. सैनिक आराम गृह में कमरे का किराया चौकीदार या केयर टेकर के मुताबिक जमा करना होता है।
४. सैनिक आराम गृह में कमरों, बारामत्रों, और परिसर में खाना पकाना मना है।
५. सैनिक आराम गृह में कुत्ता, बिल्ली आदि लाना मना है।
६. सैनिक आराम गृह में कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि नुकसान होने पर इसके लिए स्वयं ज़िम्मेदार रहना होगा।
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