यहाँ से जानें कि 64 kb echs card के लिए एक भूतपूर्व सैनिक और विधवा महिला के ECHS Beneficiary हेतू कौन पात्र है और कौन नहीं...?
भारत सरकार द्वारा संचालित Ex Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण योजना है। बहुत से ECHS कार्ड होल्डर यह जानना चाहते हैं कि उनके आश्रित (Dependents) में कौन‑कौन शामिल हो सकते हैं और उनकी आय‑सीमा एवं उम्र से जुड़ी शर्तें क्या हैं।
ECHS Beneficiary कौन होता है ?
ईसीएचएस लाभार्थी (ECHS Beneficiary) वह भूतपूर्व सैनिक, विधवा महिला या सेवारत से रिटायर हुआ सैन्यकर्मी है जिसने योजना के अनुसार एकमुश्त अंशदान जमा किया हो और जिसके नाम पर ECHS स्मार्ट कार्ड जारी किया गया हो। इस लाभार्थी के साथ निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ पारिवारिक सदस्य आश्रित के रूप में जोड़े जा सकते हैं जिन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिलती है।
Ex Servicemen Contributory Health Scheme में Dependent की सामान्य परिभाषा :
आम तौर पर ECHS (Ex Servicemen Contributory Health Scheme) में वही सदस्य आश्रित माने जाते हैं जिनकी कुल मासिक आय (महँगाई भत्ता छोड़कर) 9000 रुपये से कम हो और जो लाभार्थी पर आर्थिक रूप से निर्भर हों। आश्रितों को पंजीकृत कराने के लिए आय का प्रमाण‑पत्र, पहचान‑पत्र और संबंध सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ कार्ड आवेदन के साथ जमा करने होते हैं।
भूतपूर्व सैनिक के माता‑पिता (Mother & Father) :
🚺 भूतपूर्व सैनिक के माता‑पिता को Ex Servicemen Contributory Health Scheme आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते वे किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना से समकक्ष लाभ न ले रहे हों।
🚺 दोनों की सम्मिलित मासिक आय 9000 रुपये से कम होनी चाहिए; यदि आय इससे अधिक है तो वे ECHS आश्रित की श्रेणी में नहीं आएँगे।
भूतपूर्व सैनिक और विधवा महिला का बेटा (Son) :
📌 भूतपूर्व सैनिक और विधवा महिला का अविवाहित पुत्र को सामान्यतः 25 वर्ष की आयु तक आश्रित माना जाता है, यदि उसकी स्वयं की आय 9000 रुपये प्रति माह से कम हो।
📌 यदि पुत्र शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है और स्वयं कमाने में सक्षम नहीं है, तो वैध प्रमाण मिलने पर उसे आजीवन आश्रित माना जा सकता है।
64 kb Echs Card के लिए आश्रित बेटी (Daughter) :
👉 अविवाहित बेटी जिसकी अपनी आय 9000 रुपये से कम हो, उसे आयु की कोई सीमा नहीं, आजीवन आश्रित के रूप में जोड़ा जा सकता है।
👉 यदि बेटी की नौकरी या अन्य स्रोत से आय 9000 रुपये मासिक से अधिक हो जाती है या उसका विवाह हो जाता है, तो सामान्यतः उसका ECHS आश्रित‑स्टेटस समाप्त हो जाता है।
ECHS Beneficiary की तलाकशुदा बेटी (Divorcee Daughter) :
🚺 अनेक ECHS निर्देशों के अनुसार, यदि बेटी तलाकशुदा है, अविवाहित की स्थिति में लौट आई है और उसकी स्व‑आय 9000 रुपये प्रतिमाह से कम है, तो उसे पुनः आश्रित के रूप में शामिल करने का प्रावधान रखा गया है।
🚺 जैसे ही तलाकशुदा बेटी की दोबारा
शादी हो जाती है या उसकी आय निश्चित सीमा से ऊपर चली जाती है, ECHS में उसकी आश्रित सुविधाएँ स्वतः समाप्त मानी जाती हैं और कार्ड अपडेट
करना ज़रूरी होता है।
Ex Servicemen Contributory Health Scheme के लिए अन्य संभावित आश्रित :
📌 वैध रूप से गोद लिए गए बच्चे, यदि वे ऊपर बताई आय‑सीमा और आयु‑सीमा में आते हैं, तो उन्हें भी आश्रित दर्ज किया जा सकता है।
📌 कुछ मामलों में दादा‑दादी या सास‑ससुर आदि को तभी शामिल किया जा सकता है जब वे कानूनी रूप से लाभार्थी पर निर्भर हों और संबंधित आदेशों में इसका स्पष्ट प्रावधान हो, इसलिए नवीनतम ECHS ब्रॉशर एवं स्टेशन मुख्यालय के निर्देश अवश्य जाँचें।
ECHS Beneficiary बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया :
आश्रित जोड़ने के लिए : जन्म प्रमाण‑पत्र, आधार/पहचान‑पत्र, आय‑प्रमाण‑पत्र, विवाह या तलाक से जुड़े वैध क़ानूनी दस्तावेज़, और लाभार्थी का ECHS कार्ड विवरण आवश्यक होता है।
🥉 ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ 👉 https://adhikariarmy.blogspot.com/2022/11/64-kb-echs.html से की जा सकती है, जहाँ आप आश्रितों का नाम जोड़ना, संशोधित करना और उनकी स्थिति देख सकते हैं।
निष्कर्ष ‑ Ex Servicemen Contributory Health Scheme लाभार्थी के लिए सही आश्रितों को समय पर जोड़ना न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है बल्कि आपातकालीन स्थिति में परिवार की मेडिकल सुरक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। ऊपर दिए गए नियम समय‑समय पर संशोधित हो सकते हैं, इसलिए हर भूतपूर्व सैनिक और विधवा महिला को सलाह दी जाती है कि नवीनतम ECHS ब्रॉशर, आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम ECHS Polyclinic से अद्यतित जानकारी ज़रूर प्राप्त करे।
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