पेंशनभोगीयों के सभी लाभों की गणना #Calculation of Pensionery Benifits

शत्रु सीमा लांघ न पाए, खड़े रहे चट्टानों से।
देश भक्ति क्या होती है , तुम पूछो जरा जवानों से।।
शीश झुकाया नहीं भले ही, अपने प्राण गवाएं हैं।
भरा पड़ा इतिहास हमारा, वीरों के बलिदानों से।।


पेंशन विनियम :-


यह विभाग (i) सेना के लिए पेंशन विनियम (पी.आर.ए.), 1961, जिसे पी.आर.ए. 2008 के रूप में संशोधित किया गया है (ii) वायु सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961, और (iii) नौसेना (पेंशन) विनियमन, 1964 का प्रबंधन करता है। हताहत पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम, 2008 है।



पेंशन के प्रकार :-


  1. सेवा पेंशन (Service Pension) :- अंतिम आहरित परिलब्धियों का 50% या पिछले 10 महीनों के दौरान गणना योग्य परिलब्धियों का औसत, जो भी पेंशनभोगियों के लिए अधिक फायदेमंद हो, दी जाती है, बशर्ते न्यूनतम रु. 9000 / प्रति माह पेंशन अर्जित करने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा कमीशन अधिकारी के मामले में 20 वर्ष और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक के मामले में 15 वर्ष है।
  2. पारिवारिक पेंशन (Family Pension) :- अंतिम आहरित गणना योग्य परिलब्धियों का 30% की दर से दी जाती है, बशर्ते न्यूनतम रु. 9000/- प्रतिमाह हो। (व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु के मामले में)।
  3. विशेष पारिवारिक पेंशन :- मृतक द्वारा अंतिम बार ली गई गणना योग्य परिलब्धियों के 60% की एक समान दर पर दी जाती है (सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण हुई किसी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में)।
  4. उदारीकृत पारिवारिक पेंशन :- युद्ध या युद्ध जैसे अभियानों, उग्रवाद विरोधी अभियानों, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ आदि में मारे गए कर्मियों के परिवारों को दी जाने वाली मृतक द्वारा प्राप्त अंतिम गणना योग्य परिलब्धियों के बराबर।
  5. विकलांगता पेंशन :- सैन्य सेवा के कारण या बढ़ गई विकलांगता के कारण अमान्य मामलों में दी जाती है। इसमें विकलांगता तत्व और सेवा तत्व शामिल हैं। सेवा तत्व सेवानिवृत्त पेंशन के बराबर है यानी अंतिम आहरित गणना योग्य परिलब्धियों का 50%। विकलांगता तत्व 100% विकलांगता के लिए अंतिम आहरित गणना योग्य परिलब्धियों का 30% होगा। विकलांगता का प्रतिशत कम होने पर विकलांगता तत्व की मात्रा आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। 20% से कम आंकी गई विकलांगता के लिए कोई विकलांगता राशि देय नहीं होगी। अमान्य किए गए मामलों के अलावा, यदि अन्यथा स्वीकार्य हो, तो सेवा पेंशन के अलावा, सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण बढ़ी हुई विकलांगता के लिए विकलांगता तत्व प्रदान किया जाता है।


सैनिक जब पेंशन जाते हैं, तो उनके पेंशन की गणना कैसे की जाती है ?

     हर एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को इंतजार होता है, केवल रिटायरमेंट जाने के दिन का। यह दिन उनके लिए बहुत ही खास और खुशियों से भरा होता है।

     आज हम जानेंगे कि जो सैनिक पेंशन जा रहे हैं, तो उनकी सही एवं सटीक पेंशन की धनराशि किस प्रकार से निर्धारित होती है। हमें एक सैनिक की सही पेंशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सैनिक की निम्न जानकारियां पता होनी चाहिए :-

1. बेसिक पेमैंट।

2. MSP (मिलिट्री सर्विस पे)।

3. क्लास पे।

4. "X" ग्रुप की पे।

5. DA (मंहगाई भत्ते की दर)।


     ये पेंशन की सही धनराशि आप रिटायरमेंट जाने से पहले भी ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए :-

बेसिक पेंशन =

BP+MSP+CL Pay+X Group Pay /2

अगर किसी सैनिक की जानकारियां निम्न हो, तो बेसिक पेंशन होगी :-

1. बेसिक पे - ₹ 44,100/-

2. MSP - ₹ 5,200/-

3. CL Pay - ₹ 450/-

4. "X" group Pay - NIL

44100+5200+450= ₹ 49,750/-

इस धनराशि को 2 से भाग करने पर ₹ 24,875/- प्राप्त होता है, जो एक सैनिक की बेसिक पेंशन राशि होती है।

कम्युटेशन नहीं लेने पर पेंशन कितनी बनती है ?

यदि हमारी बेसिक पेंशन ₹ 24,875 है तो इसमें 42 % DA की राशि ₹ 10,448/- होगी।

बेसिक पेंशन का 100 % = ₹ 24,875/-

एक सैनिक की मासिक पेंशन =

बेसिक पेंशन का 100 % + DA (Dearness Allowance)

₹ 24,875 + ₹ 10,448 = ₹ 35,323/-


कम्युटेशन लेने पर पेंशन कितनी बनती है ?

यदि हमारी बेसिक पेंशन ₹ 24,875 है तो इसमें 42 % DA की राशि ₹ 10,448/- होगी।

बेसिक पेंशन का 50 % = 12,437.50/-

एक सैनिक की मासिक पेंशन =

बेसिक पेंशन का 50 % + DA (Dearness Allowance)

₹ 12,438 + ₹ 10,448 = ₹ 22,886/-


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जय हिन्द।

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