आर्मी कैंटीन स्मार्ट कार्ड के लिए कौन पात्र है ?
सेना के आदेश AO 32/84 के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवार तथा न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा वाले भूतपूर्व रक्षा कर्मियों इकाइयों/प्रतिष्ठानों में उपलब्ध CSD (I) कैंटीन सुविधाओं के हकदार हैं। चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए जवान भी CSD सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार हैं। आज आप लोगों के लिए आर्मी ऑर्डर के साथ साथ पहले जारी किए गए पत्रों की कॉपी भी लेकर आया हूं। ताकि सभी योग्य व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ मिल सके।
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