सुप्रीम कोर्ट से पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत, केंद्र को OROP (वन रैंक वन पेंशन) के तहत 15 मार्च तक भुगतान करने का आदेश।
सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन मामले में सरकार को आदेश दिया है कि वह 15 मार्च तक पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को बकाया राशि का भुगतान कर दे। वहीं कोर्ट के इस आदेश पर ए.जी. (अटॉर्नी जनरल) ने बताया कि पेंशनभोगियों की अंतिम लिस्ट स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय के पास है। स्क्रीनिंग के बाद जल्द ही पेमेंट शुरू कर दिया जायेगा।
वन रैंक वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने सरकार को ओ.आर.ओ.पी. के तहत बकाया रकम का भुगतान 15 मार्च तक करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान पेमेंट नहीं मिलने के सवाल पर यह आदेश दिया। मालूम हो कि OROP का भुगतान सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को किया जाता है, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होते हैं। भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो।
वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी रख रहा हूं। इसे जल्द ही पेमेंट शुरू किया जाएगा। 25 लाख पेंशनभोगी हैं। लिस्ट अंतिम स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय के पास आ गई है। यह रक्षा मंत्रालय के फाइनेंस सेक्शन के पास है।
दिसंबर में OROP में किया गया है संशोधन :-
केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल 23 दिसंबर को वन रैंक वन पेंशन योजना को संशोधित किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया था कि वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया गया है। पहले इस योजना में 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलना था, लेकिन अब संशोधन के बाद 25 लाख को इसका फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राजस्व पर 8500 करोड़ का भार भी आएगा।
बढ़ी हुई पेमेंट दिनांक 31 जनवरी 2023 से बैंक खाते में आनी शुरू हो चुकी है। कृपया अपने अपने पेंशन खातों के ट्रांजेक्शनों को चैक करते रहें।
नोट :- इसी प्रकार केन्द्रीय कर्मचारियों और रक्षा पेंशनरों से संबंधित सटीक जानकारी के लिए आप इस लिंक adhikariarmy.blogspot.com को visit कर सकते हैं।
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